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21 फरवरी से भौतिक रूप से कोर्ट में हो सकेगी कार्यवाही ।

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देहरादून उत्तराखंड ।
नैनीताल केंद्र सरकार ओर राज्य सरकार की ओर से जारी नई गाइड लाइन के क्रम में उत्तराखंड हाइकोर्ट सहित निचली अदालतों में 21 फरवरी से भौतिक रूप से वादों की सुनवाई होगी । हाइकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल की ओर से इन संबंध अधिसूचना जारी की गई है ।
अधिसूचना में कहा गया है की कार्यवाहक मुख्य न्यायधीश संजय कुमार मिश्रा के आदेश पर सोमवार से हाइकोर्ट व निचली अदालतों में सभी मामलों की भौतिक रूप से सुनवाई होगी हालांकि कोर्ट ने वेडिओ कॉन्फ्रेंसिंग का विकल्प भी रखा है कोर्ट परिसर में न्यायिक अधिकारी कर्मियों अधिवक्तओ ओर वादकारियों को कोविड गाइडलाइन का अनिवार्य रूप से पालन करना होगा ।

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