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कोलकाता में महिला डॉक्टर से रेप और मर्डर केस में संजय रॉय दोषी, 20 जनवरी को सुनायी जाएगी सजा

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कोलकाता, 18 जनवरी। कोलकाता के चर्चित आरजी कर मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल में महिला ट्रेनी डॉक्टर के साथ रेप और हत्या मामले में अतिरिक्त जिला न्यायाधीश सियालदह कोर्ट ने मुख्य अभियुक्त संजय रॉय को दोषी पाया है. सोमवार 20 जनवरी को सजा सुनायी जाएगी. आरोपी संजय ने जज से कहा, “मुझे झूठे मामले में फंसाया गया है. मैंने ऐसा नहीं किया है. जिन्होंने ऐसा किया है, उन्हें छोड़ा जा रहा है. इसमें एक IPS अधिकारी शामिल है.”

मौत की सजा देने की मांग
फैसले से पहले, तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) नेता कुणाल घोष ने शनिवार को दोषी को मौत की सजा देने की मांग की थी. न्यूज एजेंसी एएनआई से बात करते हुए, घोष ने मामले में पुलिस की त्वरित कार्रवाई और केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) द्वारा आरोपी के अपराध की पुष्टि पर जोर दिया. उन्होंने कहा कि हमें उम्मीद है कि इस मामले के सिलसिले में गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को दोषी ठहराया जाएगा और उसे अदालत द्वारा मौत की सजा सुनाई जाए.

मृतका के पिता को निष्पक्ष फैसले की उम्मीद
फैसला आने से पहले मृत डॉक्टर के पिता ने एक निष्पक्ष फैसले की उम्मीद जताई थी. उन्होंने कहा था कि अदालत द्वारा मामले को देखने और विचार करने के बाद हमें न्याय मिलेगा. उन्होंने यह भी कहा कि डीएनए रिपोर्ट ने अन्य व्यक्तियों की उपस्थिति भी स्थापित की है. हम अदालतों के पास जा रहे हैं. उच्च न्यायालय में एक मामला विचाराधीन है, और दूसरा उच्चतम न्यायालय में आ गया है और इसे सूचीबद्ध किया गया है. हम अपनी बेटी के लिए न्याय चाहते हैं.

खाना-पीना छोड़ दिया आरोपी ने
सूत्रों के अनुसार, संजय रॉय ने पिछले कुछ दिनों धीरे-धीरे खुद को अलग-थलग कर रहा है. उसने भोजन और दवा का सेवन कम कर दिया है. जेल अधिकारियों ने रॉय को चौबीसों घंटे निगरानी के लिए एक विशेष कोठरी में रखा है. सुधार गृह के एक अधिकारी ने नाम नहीं बताने की शर्त पर बताया कि संजय रॉय पर विशेष निगरानी की व्यवस्था की गयी है. उनकी गतिविधियों पर नजर रखने के लिए सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं.

क्या था मामला
बता दें कि आरजी कर अस्पताल में प्रशिक्षु डॉक्टर का शव 9 अगस्त 2024 को मिला था. जिसके बाद पूरे देश में विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए थे. जांच में पीड़िता के साथ बलात्कार और हत्या की बात सामने आई थी. कोलकाता पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज से मिले सबूत के आधार पर संजय रॉय को गिरफ्तार किया था. बाद में कलकत्ता उच्च न्यायालय ने मामले को सीबीआई को सौंप दिया. संजय रॉय को सीबीआई की हिरासत में भेज दिया गया था.

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