Advertisement Section
Header AD Image

Uttarakhand PCS Mains की परीक्षा पर हाई कोर्ट ने लगाई रोक

नैनीताल, 4 दिसम्बर। हाई कोर्ट ने राज्य लोक सेवा आयोग की छह दिसंबर को प्रस्तावित प्रांतीय सिविल सेवा, उच्च अधीनस्थ सेवा आयोग की छह दिसंबर के प्रस्तावित पीसीएस 2025 की मुख्य परीक्षा पर रोक लगा दी है।

परिणाम फिर से करें जारी
हाई कोर्ट ने प्रारंभिक परीक्षा में पूछे गए सवालों को चुनौती देती याचिका पर सुनवाई करते हुए यह निर्णय दिया है। कोर्ट ने आयोग को गलत सवाल को हटाते हुए प्रारंभिक परीक्षा का परिणाम फिर से जारी करने व 2022 के रेगुलेशन के अनुसार मैरिट लिस्ट जारी करने के निर्देश दिए हैं।

याचिका पर हुई सुनवाई
बुधवार को न्यायाधीश न्यायमूर्ति रवींद्र सिंह मैठाणी व न्यायमूर्ति आलोक मेहरा की खंडपीठ में हरिद्वार के कुलदीप सिंह राठी की याचिका पर सुनवाई हुई, जिसमें कहा गया था कि आयोग की ओर से आयोजित परीक्षा में एक सवाल गलत पूछा गया था।
एक सवाल गलत तरीके से बनाया

आयोग की ओर से कोर्ट में माना कि ने सामान्य अध्ययन में एक सवाल गलत तरीके से बनाया गया था, जिसे हटा देना चाहिए था। कोर्ट ने भी कहा कि आयोग को यह सवाल हटा देना चाहिए था।

Previous post …तो लाखों लोगों का बंद होगा सरकारी राशन!…चुनौती बना सत्यापन, अब कैसे होगा पूरा
Next post खुशखबरी: उत्तराखंड में संविदा कर्मियों को धामी सरकार का तोहफा, पक्की होगी सरकारी नौकरी