Advertisement Section
Header AD Image

प्रदेश में शराब के दाम बढ़ाने के फैसले पर हाई कोर्ट ने लगाई रोक

नैनीताल, 16 दिसम्बर। हाई कोर्ट ने प्रदेश में शराब के दाम बढ़ाने से संबंधित राज्य सरकार की ओरसे जारी अधिसूचना पर रोक लगा दी है। मंगलवार को न्यायाधीश न्यायमूर्ति रवींद्र मैठाणी व न्यायमूर्ति आलोक मेहरा की खंडपीठ में उत्तराखंड की शराब बनाने वाली डिस्टलरी मैसर्स इंडियन ग्याइकोल्स लिमिटेड की ओर दायर याचिका में सुनवाई हुई।

याचिकाकर्ता की ओर से 28 नवंबर को शराब के दाम बढ़ाने को लेकर जारी नोटिफिकेशन पर रोक लगाने की प्रार्थना की थी। इस नोटिफिकेशन के अनुसार सरकार ने अंग्रेजी शराब के दाम प्रति पेटी 500 रुपये से 600 रुपये जबकि प्रति बोतल करीब 40 से 50 रुपये बढ़ा दिए थे।

याचिकाकर्ता की ओर से कहा गया कि प्रदेश सरकार ने विगत 28 नवंबर को एक नोटिफिकेशन जारी कर प्रदेश में शराब के दामों में वृद्धि करने का निर्णय लिया है। राज्य सरकार एक्साइज वर्ष के मध्य में शराब के दामों में वृद्धि नहीं कर सकती है। नोटिफिकेशन के माध्यम से उत्तराखंड आबकारी नीति नियमावली में संशोधन नहीं किया जा सकता है।

संशोधन के लिए नियमावली बनाने अथवा तैयार करने वाली प्रक्रिया अपनायी जानी चाहिए। सुनवाई के दौरान सरकार की ओर से कहा गया कि प्रदेश सरकार को इसका अधिकार है। खंडपीठ ने 28 नवंबर जारी नोटिफिकेशन पर रोक लगा दी है।

Previous post उत्तराखंड सरकार ने आंगनबाड़ी सेविकाओं को नए साल से पहले ही रिटायरमेंट राशि बढ़ाकर बड़ा तोहफा दिया
Next post यमकेश्वर ब्लॉक क्षेत्र में लंबे समय से पेयजल संकट के समाधान की दिशा में एक महत्वपूर्ण और निर्णायक कदम