देहरादून श्रेष्ठन्यूज़ संपादक वन्दना रावत
हालांकि आयोग ने कुछ राहतें भी दी हैं। इसके तहत हर जिले के डीएम की ओर से निर्धारित खुली जगह पर अब 1000 लोगों की क्षमता के साथ जनसभा की जा सकेगी। पहले यह आंकड़ा 500 का था। इसमें कोविड प्रोटोकॉल का पालन अनिवार्य होगा।
आयोग ने यह भी तय किया है कि अब नेता डोर टु डोर प्रचार में 10 के बजाए 20 लोगों को साथ लेकर जा सकेंगे। इसी प्रकार इनडोर मीटिंग में भी 300 के बजाए 500 लोगों या उस हॉल की कुल क्षमता के 50 प्रतिशत लोगों को शामिल किया जा सकेगा। सभी राजनीतिक दलों की यह जिम्मेदारी होगी कि वह अपने प्रत्याशियों की हर सभा में कोविड नियमों का पूरी तरह से पालन कराएं।