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ध्वनि प्रदूषण फैलाने वालों पर की जाएगी कार्यवाही।

 

 

टिहरी :  चौकी दूंगीधार, कोतवाली नई टिहरी परिसर में नई टिहरी क्षेत्र के अन्तर्गत विभिन्न धार्मिक स्थलों मंदिर/मस्जिद/गुरुद्वारा/गिरिजाघर से संबंधित धर्मगुरुओं ,धार्मिक  स्थलों  के पदाधिकारियों,जनप्रतिनिधियों,क्षेत्र के गणमान्य व्यक्तियों,के साथ ध्वनि नियंत्रण व मानकों के पालन कराए जाने के दृष्टिगत धर्मगुरुओं के साथ संवाद व  समन्वय कर ध्वनि के संबंध में निर्धारित परिवेश वायु गुणवत्ता मानकों(डेसीबेल)का अनुपालन सुनिश्चित  करने हेतु एक गोष्ठी का आयोजन किया गया।

जिसमें सभी को न्यायालय द्वारा  लाउड स्पीकरों,ध्वनि विस्तारक यंत्रों के धार्मिक स्थलों, सत्संग भवनों बैंक्वेट हॉल,होटल आदि में प्रयोग से संबंध में दिए गए दिशा निर्देशों के संबंध में अवगत कराया गया।

गोष्ठी में उपस्थित सभी को अवगत कराया गया , कि सक्षम प्राधिकारी  से अनुमति प्राप्त करने के बाद ही निर्धारित की गई ध्वनि सीमा के अंदर ही लाउड स्पीकर/ध्वनि विस्तारक यंत्रों का प्रयोग किया जाएं। तथा अत्यधिक ध्वनि करने वाले लाउड स्पीकर को तत्काल हटाये जाने की भी  अपील की गई।

बिना सक्षम प्राधिकारी की बिना अनुमति के  लगाएं गए लाउड स्पीकर को हटवाना सुनिश्चित करें। अन्यथा ऐसी स्थिति में जुर्माने  की कार्यवाही की जाएगी।

लाउड स्पीकर् व अन्य ध्वनि  विस्तारक यंत्रों का प्रयोग इस प्रकार किया जाएं, कि ध्वनि यंत्रों की आवाज परिसर से बाहर न जाएं।तथा किसी को भी किसी प्रकार की परेशानी न हो।

 

यदि बिना अनुमति के किसी धार्मिक स्थल,होटल,बैंक्वेट हॉल  आदि  में लाउडस्पीकर का संचालन किया जाएगा, तो ऐसी  स्थिति में संचालक  के विरुद्ध चालानी /जुर्माने की कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।

उपस्थित सभी से लोगो से  ध्वनि सीमा के नियमों का  पालन करने के लिए संस्थानों में एक साउंड लेवल मीटर रखने की भी अपील की गई।

 

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