देहरादून, 27 जनवरी। उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता लागू होने जा रही है. करीब ढाई साल तक उत्तराखंड सरकार ने इस पर होमवर्क किया, जिसके बाद अब इसे अंतिम चरण पूरा होने के बाद लागू किया जा रहा है. मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सोमवार को UCC पोर्टल और नियमावली का लोकार्पण करने वाले हैं.
उत्तराखंड समान नागरिक संहिता के लिए अब पूरी तरह से तैयार है. सोमवार को प्रदेश में UCC को लागू किया जाएगा, इसके लिए राज्य सरकार द्वारा सभी तैयारियां पूरी कर दी गई है. इस तरह समान नागरिक संहिता लागू करने वाला उत्तराखंड पहला राज्य बनने जा रहा है.
27 मई 2022 को किया गया था विशेष समिति का गठन
सोमवार को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी UCC पोर्टल और नियमावली का लोकार्पण करते हुए राज्य में इसे विधिवत रूप से लागू किए जाने की हरी झंडी देंगे. उत्तराखंड में 27 मई 2022 को समान नागरिक संहिता के लिए विशेषज्ञ समिति का गठन किया गया था. इसके बाद 2 फरवरी 2024 को करीब 2 साल बाद इस समिति ने सरकार को अपनी रिपोर्ट सौंप थी. 8 मार्च 2024 को विधानसभा में विधेयक पारित किया गया, जिसके बाद इसे राष्ट्रपति को अनुमोदन के लिए भेज दिया गया.
12 मार्च 2024 को राष्ट्रपति की मोहर लगी थी
12 मार्च 2024 को अधिनियम पर राष्ट्रपति की मोहर भी लग गई थी. हालांकि राज्य में समान नागरिक संहिता लागू करने से जुड़ी जरूरी व्यवस्थाओं को करने के लिए नई समिति बनाई गई, जिसने UCC की नियमावली को तैयार किया. 20 जनवरी 2025 को कैबिनेट ने इस नियमावली को पास कर दिया.
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि समान नागरिक संहिता लागू करने के लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली गई है और उत्तराखंड अब इसे अपनाने जा रहा है. समान नागरिक संहिता के तहत पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन से जुड़े कार्यों को देखने के लिए मॉक ड्रिल भी की गई थी. वैसे तो यह मॉक ड्रिल सफल रही, लेकिन जो कमियां सामने आई उसे भी सुधारा गया. समान नागरिक संहिता की नियमावली को लेकर आम लोगों से भी सुझाव लिए गए थे, जिसमें डिजिटल माध्यम से लाखों लोगों ने अपने सुझाव दिए. इसके अलावा हितधारकों से भी विचार विमर्श किया गया था.