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उत्तराखंड की धामी कैबिनेट ने ‘मुख्यमंत्री एकल महिला स्वरोजगार योजना’ को मंजूरी दी

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देहरादून, 3 मार्च। उत्तराखंड धामी मंत्रिमंडल की बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए. कैबिनेट में महिलाओं से जुड़े फैसले में ‘मुख्यमंत्री एकल महिला स्वरोजगार योजना’ को मंजूरी भी मिल गई. इस पर राज्य की महिला एवं बाल विकास मंत्री रेखा आर्य ने भी खुशी जाहिर की है. बैठक में सरकार ने किसान से लेकर आबकारी और महिलाओं से जुड़े फैसले पर अपनी मुहर लगाई है.

फैसले की जानकारी देते हुए मंत्री रेखा आर्य ने बताया कि प्रदेश की अविवाहित, निराश्रित, विकलांग, परित्यक्ता, तलाकशुदा, एकल महिलाओं को इस योजना की दायरे में लाया गया है. रेखा आर्य ने बताया कि इस योजना में पात्र महिलाओं को अधिकतम 2 लाख रुपए की सहायता राशि प्रदान की जाएगी. जिसमें से 75 प्रतिशत हिस्सा सब्सिडी यानी अनुदान के रूप में रहेगा. लाभार्थियों को सिर्फ 25 फीसदी हिस्सा ही व्यवसाय में अपने पास से लगाना होगा. उन्होंने कहा कि कैबिनेट की मंजूरी के बाद अब जल्द से जल्द इसका जीओ जारी किया जाएगा. महिलाओं से जुड़े इस फैसले के बाद राज्य की सभी वर्ग की महिलाएं इसका लाभ ले सकेंगी.

मंत्री रेखा आर्य ने बताया कि पहले साल इस योजना के तहत कम से कम 2 हजार महिलाओं को लाभ पहुंचाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है. पहले साल इसकी प्रगति को देखते हुए योजना में लाभार्थियों की संख्या बढ़ाने का निर्णय किया जाएगा.

मंत्री रेखा आर्य ने कहा कि प्रदेश में महिलाओं को सशक्त करने की पहले से कई योजनाएं विद्यमान हैं. लेकिन विशेष रूप से एकल महिलाओं को केंद्रित सहायता योजना अभी तक नहीं थी. उन्होंने कहा कि इस कैटेगरी की महिलाओं को सशक्त किए जाने की सबसे ज्यादा जरूरत है. इसलिए एकल महिलाओं के लिए विशेष योजना तैयार की गई है.

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