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उत्तराखंड नगर निकाय चुनाव: 23 जनवरी को वोटिंग, 25 को रिजल्ट, आचार संहिता लागू

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देहरादून, 23 दिसम्बर। उत्तराखंड नगर निकाय चुनावों की आरक्षण की फाइनल लिस्ट जारी होने के बाद राज्य निर्वाचन आयोग ने चुनावों की तारीख का भी ऐलान कर दिया है. 23 जनवरी को निकाय चुनाव के लिए वोटिंग होगी, जबकि 25 जनवरी को रिजल्ट घोषित किया जाएगा. निकाय चुनाव की तारीखों के ऐलान के साथ ही प्रदेश में आचार संहिता भी लागू हो गई है. 27 से 30 दिसंबर के बीच नामांकन किया जाएगा. वहीं, 31 जनवरी को नामांकन पत्रों की जांच की जाएगी. 2 जनवरी को नाम वापसी की अंतिम तारीख रखी गई है.

उत्तराखंड में इस समय 112 निकाय हैं. इन सभी की वोटर लिस्ट भी लगभग तैयार हो चुकी है. उत्तराखंड में 13 जिले हैं, जिसमें से सबसे ज्यादा निकाय उधम सिंह नगर में हैं. उधम सिंह नगर जिले में कुल 19 निकाय हैं. वहीं सबसे कम निकाय बागेश्वर जिले में हैं जिनकी संख्या मात्र तीन है.

प्रत्याशियों के खर्च की सीमा
राज्य निर्वाचन आयोग ने प्रत्याशियों के खर्च की सीमा को लेकर पहले ही सूची जारी कर दी थी. प्रत्याशियों के लिए तय किए गए चुनाव खर्च सीमा के अनुसार नगर प्रमुख नगर निगम में 40 वार्डों तक के लिए 20 लाख, 41 से 60 वार्डों तक के लिए 25 लाख, 61 या फिर उससे अधिक वार्डों के लिए 30 लाख की चुनाव खर्च सीमा तय की गई है.

उप नगर प्रमुख नगर निगम के लिए 2 लाख और सभासद नगर के लिए 3 लाख रुपए तय किए गए हैं. इसके अलावा नगर पालिका परिषद 10 वार्ड के लिए अध्यक्ष पर 6 लाख और 10 वार्डों से अधिक पर 8 लाख तय किए गए हैं.

इसके अलावा सदस्य नगर पालिका परिषद में प्रत्याशी की खर्च की सीमा 80 हजार तय है. नगर पंचायत में अध्यक्ष पद के लिए 3 लाख और सदस्य नगर पंचायत के लिए ₹50 हजार तय किए गए हैं. राज्य निर्वाचन आयोग की ओर से जारी आदेश के अनुसार प्रशासन प्रत्याशियों के चुनावी खर्च का निरीक्षण करेगा और उसके लेखे-जोखे पर सख्त निगरानी भी रखेगा.

प्रत्याशियों के नामांकन पत्रों और जमानत धनराशि भी की गई तय
नगर प्रमुख नगर निगम पद पर चुनाव लड़ने के लिए सामान्य श्रेणी के प्रत्याशियों को नामांकन पत्र के लिए 800 रुपए और एससी/ एसटी/ओबीसी और महिला प्रत्याशियों के लिए 400 रुपए तय किये गए हैं. सामान्य श्रेणी के प्रत्याशियों को जमानत धनराशि 12,000 रुपए और एससी/ एसटी/ओबीसी और महिला प्रत्याशियों के लिए 6,000 रुपए तय किया गया है.

उप नगर प्रमुख नगर निगम पद पर चुनाव लड़ने के लिए सामान्य श्रेणी के प्रत्याशियों को नामांकन पत्र के लिए 400 रुपए और एससी/ एसटी/ओबीसी एवं महिला प्रत्याशियों के लिए 200 रुपए तय किया गया है. इसके साथ ही सामान्य श्रेणी के प्रत्याशियों को जमानत धनराशि 5,000 रुपए और एससी/ एसटी/ओबीसी एवं महिला प्रत्याशियों के लिए 2500 रुपए तय किया गया है.

सभासद नगर निगम पद पर चुनाव लड़ने के लिए सामान्य श्रेणी के प्रत्याशियों को नामांकन पत्र के लिए 400 रुपए और एससी/ एसटी/ओबीसी एवं महिला प्रत्याशियों के लिए 200 रुपए तय किया गया है. इसके साथ ही सामान्य श्रेणी के प्रत्याशियों को जमानत धनराशि 4,000 रुपए और एससी/ एसटी/ओबीसी एवं महिला प्रत्याशियों के लिए 2,000 रुपए तय किया गया है.

अध्यक्ष नगर पालिका परिषद पद पर चुनाव लड़ने के लिए सामान्य श्रेणी के प्रत्याशियों को नामांकन पत्र के लिए 500 रुपए और एससी/ एसटी/ओबीसी एवं महिला प्रत्याशियों के लिए 250 रुपए तय किया गया है. इसके साथ ही सामान्य श्रेणी के प्रत्याशियों को जमानत धनराशि 6,000 रुपए और एससी/ एसटी/ओबीसी एवं महिला प्रत्याशियों के लिए 3,000 रुपए तय किया गया है.

सदस्य नगर पालिका परिषद पद पर चुनाव लड़ने के लिए सामान्य श्रेणी के प्रत्याशियों को नामांकन पत्र के लिए 200 रुपए और एससी/ एसटी/ओबीसी एवं महिला प्रत्याशियों के लिए 100 रुपए तय किया गया है. इसके साथ ही सामान्य श्रेणी के प्रत्याशियों को जमानत धनराशि 1500 रुपए और एससी/ एसटी/ओबीसी एवं महिला प्रत्याशियों के लिए 750 रुपए तय किया गया है.

अध्यक्ष नगर पंचायत पद पर चुनाव लड़ने के लिए सामान्य श्रेणी के प्रत्याशियों को नामांकन पत्र के लिए 200 रुपए और एससी/ एसटी/ओबीसी एवं महिला प्रत्याशियों के लिए 100 रुपए तय किया गया है. इसके साथ ही सामान्य श्रेणी के प्रत्याशियों को जमानत धनराशि 3000 रुपए और एससी/ एसटी/ओबीसी एवं महिला प्रत्याशियों के लिए 1500 रुपए तय किया गया है.

सदस्य नगर पंचायत पद पर चुनाव लड़ने के लिए सामान्य श्रेणी के प्रत्याशियों को नामांकन पत्र के लिए 100 रुपए और एससी/ एसटी/ओबीसी एवं महिला प्रत्याशियों के लिए 50 रुपए तय किया गया है. इसके साथ ही सामान्य श्रेणी के प्रत्याशियों को जमानत धनराशि 600 रुपए और एससी/ एसटी/ओबीसी एवं महिला प्रत्याशियों के लिए 300 रुपए तय किया गया है.

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