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सुप्रीम कोर्ट ने आसाराम को 31 मार्च तक अंतरिम जमानत दी, अनुयायियों से न मिलने की शर्त

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शाहजहांपुर, 8 जनवरी। अपने ही आश्रम की बालिका के साथ यौन शोषण के आरोप में जोधपुर जेल में सजा काट रहे आसाराम को मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट से अंतरिम जमानत मिल गई है. सुप्रीम कोर्ट ने चिकित्सा आधार पर 31 मार्च तक आसाराम को अंतरिम जमानत दे दी है. वहीं, इस यौन उत्पीड़न मामले की पीड़िता के पिता ने अपील की है कि आसाराम को जमानत न दी जाए. जेल कस्टडी में ही आसाराम का इलाज करवाया जाए और वह जेल में ही रहे. इसके साथ ही उन्होंने कहा कि जेल से निकलकर अब वह अब हमारे खिलाफ षड्यंत्र करेगा. उन्हें खुद पर हमले का भी डर सता रहा है.

पीड़िता के पिता का कहना है कि जेल से बाहर आते ही आसाराम समर्थकों को हमारे खिलाफ भड़काएगा. उन्होंने कहा कि हमारे ऊपर हमला भी कराया जा सकता है. उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से अपील की है कि आसाराम का जेल में ही इलाज कराया जाए. उसे जेल से बाहर न आने दिया जाए.

गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट से आसाराम को साल 2013 के रेप केस मामले में मेडिकल आधार पर बेल की राहत दी है. आसाराम को 31 मार्च तक की बेल मिली है. साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने आसाराम को निर्देश दिया कि वह अंतरिम जमानत पर रिहा होने के बाद अपने अनुयायियों से नहीं मिलेंगे. आसाराम के बाहर आने पर पीड़िता के पिता ने खुद के खिलाफ षडयंत्र की आशंका जताई है.

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