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वोटर आईडी नहीं तो 12 अन्य दस्तावेज के आधार पर डाल सकेंगे वोट

देहरादून। यदि किसी मतदाता के पास लोकसभा चुनाव में अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए वोटर आईडी नहीं है तो आप 12 अन्य दस्तावेज के आधार पर वोट डाल सकते हैं। मुख्य निर्वाचन अधिकारी डॉ. बीवीआरसी पुरुषोत्तम ने शनिवार को इन सभी की सूची भी जारी कर दी है।
इन 12 दस्तावेजों में आधार कार्ड, मनरेगा जॉब कार्ड, बैंक या डाकघर की ओर से जारी फोटोयुक्त पासबुक, श्रम मंत्रालय की योजना के तहत जारी स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, एनपीआर के तहत आरजीआई की ओर से जारी स्मार्ट कार्ड, भारतीय पासपोर्ट, फोटोयुक्त पेंशन अभिलेख, केंद्र या राज्य सरकार या सार्वजनिक उपक्रमों की ओर से कर्मचारियों को जारी फोटोयुक्त सेवा पहचान पत्र, सांसदों, विधायकों, एमएलसी को जारी किए गए आधिकारिक पहचान पत्र, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय की ओर से जारी विशिष्ट विकलांगता फोटो पहचान पत्र यूडीआईडी शामिल हैं।

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