Advertisement Section
Header AD Image

15 साल पुराने वाहनों को स्क्रैप पॉलिसी से हटाए जाने संबंधी नियम निजी वाहनों पर लागू नहीं होना चाहिए

देहरादून। भारतीय जनता पार्टी महानगर विधि प्रकोष्ठ के संयोजक राजकुमार तिवारी ने कहा कि केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय द्वारा जो स्क्रैप पॉलिसी लाई गई है जिसमें कि 15 साल पुराने वाहनों को स्क्रैप पॉलिसी के द्वारा सड़क से हटा दिया लाएगा यह नियम केवल व्यवसायिक वाहनों के लिए तो ठीक है। यह निजी वाहनों के लिए बिल्कुल भी लागू नहीं होने चाहिए।
उन्होंने एनजीटी को संबोधित पत्र में कहा है कि हम सभी लोग भली-भांति जानते हैं कि निजी वाहन कितने समय में कुछ ज्यादा नहीं चल पाते हैं अति आवश्यक होने पर ही वह सड़क पर निकलते हैं। सरकार को जनता की भावनाओं का ध्यान रखते हुए इस नियम में संशोधन करना चाहिए। निजी वाहन की मेंटेनेंस रखते हैं जिस तरह से हमारे शरीर का यदि कोई अंग बीमार जाता है तो उसका इलाज करके उसको सही करा लिया जाता है ठीक उसी तरह वाहन का भी वही पार्ट बदलकर उसे भी ठीक करा लिया जाता है। आम व्यक्ति बड़ी मुश्किल से एक-एक पैसा जोड़कर अपनी फैमिली को सुविधा देने के लिए वाहन खरीदता है और उसकी मेंटेनेंस करता है। एनजीटी से अनुरोध करते हुए उन्होंने कहा कि इन नियमों में थोड़ा बदलाव किया जाए जिससे आम जनमानस की भावनाओं को ठेस ना पहुंचे।

Previous post जोशीमठ भूधंसाव प्रभावितों की सहायता को मैडम रजनी रावत ने सीएम को सौंपा 11 लाख का चेक
Next post केंद्र और राज्य सरकार द्वारा उत्तराखण्ड को “जैविक राज्य“ के रूप में पहचान दिलाने के लिए प्रभावी पहल की जा रही है ।मुख्यमंत्री